दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोअपने आपराधिक मामलों में और असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
साथ ही साथ ऐच्छिक्का को खरीफ करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका करता पर 75000 का दंड भी लगा दिया।
कोर्ट ने यह दावा किया कि विलंबित अपराधिक मामलों में विशेष आपाती अंतरिम जमानत प्रदान नहीं कर सकती।
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत सभी दर्ज आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी।
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साथ ही, कोर्ट ने याचिका खारिज की और याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
याचिका में अतीक अहमद और टिल्लू ताजपुरिया के उदाहरण के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को तिहाड़ जेल में खतरा बताया गया था।
इस संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा, ”यह अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामलों में जमानत नहीं दे सकती है.”
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मुख्य न्यायाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा की, “ये अदालत नहीं दे सकती जमानत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में।”
अदालत ने बताया, “कोई हिरासत में है कोर्ट के न्यायिक आदेश के आधार पर। इस मामले की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल दी हुई है।
वह कुछ कदम अपने लिए उठा रहे हैं और कुछ उपायों का इस्तेमाल करने मे लगे है। कानून सभी के लिए बराबर है।”
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